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फोरलेन निर्माण को लेकर लोगों को नोटिस, अतिक्रमण नहीं हटाया तो बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा

आरा धरहरा की फोर लेन सड़क निर्माण

भोजपुर जिला में लगातार विकास हो रहा है और विकास को लेकर उसका फायदा तो लोग उठा रहे हैं लेकिन नुकसान झेलने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं. आरा में फोर लेन बनाने को प्रशासन और जनता के बीच काफ़ी कश्मकश है. आरा शहर के धरहरा से लेकर जीरो माइल तक फोर लेन बनाने का मामला फंसा हुआ था. कई मकान और बिल्डिंग बाधा बने हुए हैं. ऐसे में भोजपुर प्रशासन कठोर कदम उठाने जा रही है. बाधा बने बिल्डिंग और मकान आदि पर बुलडोजर चलाने जा रही है. यह फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में धरहरा चौक से लेकर अहिपुरवा तक बाधा बने 14 अतिक्रमणकारियों को दो सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जिला प्रशासन ने दिया है. अगर कोई नोटिस का अवहेलना करेगा तो उसके साथ बल प्रयोग करके हटा दिया जायेगा.

आरा CO पल्लवी गुप्ता के द्वारा धरहरा चौक के आसपास और उसके आगे पीछे मिलन गार्डन के मालिक अजय कृष्णा अग्रवाल, आराध्या हास्पिटल, मुकेश साड़ी सेंटर समेत कई पक्का मकान और पक्की दीवार के साथ अन्य ढंग से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों को नोटिस भेजा गया है, अगर ये बात नहीं मानते हैं तो प्रशासन कड़ा एक्शन लिया जायेगा.

 

आरा सदर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता के द्वारा धरहरा चौक के आसपास और उसके आगे पीछे मिलन गार्डन के मालिक अजय कृष्णा अग्रवाल, आराध्या हास्पिटल, मुकेश साड़ी सेंटर समेत कई पक्का मकान और पक्की दीवार के साथ अन्य ढंग से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों को नोटिस भेजा गया है.

 

किसे मिला नोटिस

इनमें धरहरा के ओमप्रकाश, सुनीता देवी, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर सिंह, मुकेश कुमार, राजकिशोर चौधरी, शंभू नाथ शर्मा, मालती कुंवर, गीता कुमारी, अयोध्या साह, सुनीता देवी समेत कई लोग शामिल हैं.इन सभी को दो सप्ताह का समय दिए जाने के साथ आठ जनवरी को अंचलाधिकारी के न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को भी कहा गया है.मालूम हो इन सभी के द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए जाने के कारण सड़क निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। जानकार सूत्रों ने बताया कि इनमें से कई लोग न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा चुके हैं, जहां से कानूनी कार्रवाई उचित ढंग से करने का आदेश प्रशासन को मिल गया है।

 

डीएम ने दो बार किया निरीक्षण

भोजपुर डीएम तनय सुल्तानिया के द्वारा सड़क का निरीक्षण किए जाने के बाद जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश आरा सदर अंचलाधिकारी और एसडीओ को दिया गया है. इन सभी को अंचलाधिकारी ने बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा तीन के अधीन अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है.

मार्च तक सड़क निर्माण पूरा करने का आदेश

 

धरहरा से बस स्टैंड होते हुए बिहारी मिल, धोबी घटवा मोड़ से जीरोमाइल तक होने वाले सड़क निर्माण कार्य को मार्च तक हर हाल में जिला प्रशासन पूरा कर लेना चाहता है.इसके लिए लगातार बैठक करते हुए डीएम ने पथ निर्माण विभाग और अंचल तथा अनुमंडल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है.अतिक्रमण समेत अन्य कार्यों में बाधा बनने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. क्योंकि नियम जो बना बनाया गया है कि सरकार को जो चीज करना है उसके लिए विकास के लिए सड़क निर्माण के लिए जमीन ले सकती है उसी के लिए नियम में सुधार किया गया था और नियम तक सरकार फोरलेन के लिए जो नियम बनाई है वह लेकर ही दम लेगी. देखना यह है कि आने वाला समय किस तरफ करवट लेता है.

 

 

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