क्राइमबिहार

DGP के निर्देश के बाद SP ने 25 माफियाओं को चिह्नित कर पहली सूची की तैयार, इनकी सम्पति होगी ज़ब्त

सख्त कार्रवाई के मूड में हैं पुलिस

बिहार में अपराधी अवैध कमाई के बाद जिस तरह से रह रहे हैं अब उनके ऊपर डीजीपी ने जबरदस्त एक्शन लेने के लिए अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है. ऐसा ही निर्देश प्रकार भोजपुर एसपी श्री राज ने कमल करने का बीड़ा उठा लिया है.उन्होंने जिले से अब तक ऐसे 25 माफियाओं को चिह्नित कर पहली सूची तैयार कर ली गई है। SP भोजपुर के अनुसार इन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 107 के तहत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई की जाएगी. इससे जुड़े सभी माफियाओं की चल एवं अचल संपत्ति को पता किया जायेगा.अपराधियों की संपत्ति का पता करके इनका आयकर रिटर्न की जांच भी कराई जायेगी. अगर अवैध कमाई का सबूत पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को जप्त किया जा सकता है. यह वह माफिया है जो बा ल तस्कर शराब तस्कर या अन्य मादक पदार्थों से जुड़कर धंधा करते आए हैं. इनके बैंकों के खातों कला जाएगा साथ ही साथ निबंधन कार्यालय से इनसे जुड़कर इनके अचल संपत्ति की जानकारी ली जाएगी.

25 माफियाओं की सूची में कोईलवर से बालू माफिया अमरेश राय उर्फ विदेशी राय, सोनू खान, गुड्डू राय तथा सत्येन्द्र पांडेय गैंग समेत छह तथा 19 अन्य नाम अन्य थाने से जुड़े अपराधियों व माफियाओं का नाम बताया जा रहा है.

हीरोइन के धंधा में लिप्त आरा के गौसगंज के काका दंपतियों के घर को खंगाला जाएगा.ज्ञात हो कि काका दंपती के घर से आठ सौ ग्राम हेरोइन जब्त किया गया था.

एक जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू नए आपराधिक कानूनों नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में धारा-107 को जोड़ा गया है, जो आपराधिक क्रियाकलाप से संबंधित या अर्जित सम्पत्ति के अधिग्रहण या कुर्की को लेकर मत स्पष्ट कर देता है.

 

बीएनएसएस-2023 की इस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसंधान पदाधिकारी को अनुसंधान के दौरान विश्वसनीय रूप से यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि अपराधी ने आपराधिक कृत्य के माध्यम से उपरोक्त संपत्ति अर्जित की है, उसके विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित कर सकते है.

 

आय के स्रोत, आयकर रिटर्न की चल रही पड़ताल

 

अनुसंधान करने वाले दारोगा या इंस्पेक्टर को कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पहले यह पता किया जा रहा कि अपराधी की संपत्ति अपराध की आय से किस प्रकार जुड़ी हुई है.

 

इसके लिए आइओ आरोपित के आय के स्रोत, आयकर रिटर्न, खरीदी गई संपत्ति के भुगतान के तरीके आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर रहे है. इसके अलावा आइओ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर कोर्ट द्वारा आरोपित को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाएगा.

 

कैसे होगी कार्रवाई

वैसे कांड जो अनुसंधान अन्तर्गत है,उनकी संपत्ति की जांच कराए जाने का प्रविधान है.

आरोपी द्वारा खरीदी गई संपत्ति एवं आय का मिलान किया जाएगा.

आयकर रिर्टन की जांच की जाएगी, आरटीआई के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी.

अगर अपराधी ने अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर संपत्ति व गाड़ी खरीदी है तो रिश्तेदार के भी आय की जांच की जाएगी.

आय के स्त्रोतों का पता लगाकर उनके अवैध कमाई का पता किया जायेगा.

 

 

 

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